हरियाणा

गुरुग्राम अदालत ने दुष्कर्म मामले में दोषी को सुनाई 20 वर्ष कैद व जुर्माने की सजा।

 

सत्य ख़बर गुरुग्राम सतीश भारद्वाज:

Weather Update
Weather Update : हरियाणा समेत देशभर में आज कैसा रहेगा मौसम, यहां देखें IMD का ताजा पूर्वानुमान

गुरुग्राम की एडीजे अदालत ने वर्ष 2020 के एक नाबालिक के साथ हुई दुष्कर्म मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए सजा व जुर्माना से दंडित किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 मई 2020 को थाना सैक्टर-29 में पीड़ित की तरह से मिली शिकायत पर एक 16 वर्षीय नाबालिक लडकी के साथ दुष्कर्म में पॉक्सो एक्ट की सम्बन्धित धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था। जिसमें पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए 01 आरोपी को गिरफ्तार किया था। जिसकी पहचान राहुल निवासी शाहपुरा, बल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद के रूप में हुई।

Haryana Electricity : हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका, अब प्रति यूनिट देने होंगे इतने रुपये; जेब होगी ढीली
Haryana Electricity : हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका, अब प्रति यूनिट देने होंगे इतने रुपये; जेब होगी ढीली

पुलिस टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने उपरांत अभियोग का अनुसन्धान गहनता से करते हुए आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके माननीय अदालत में पेश किए गए।
वहीं पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग के सम्बन्ध में अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर एडीजे अश्वनी कुमार गुरुग्राम की अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए पोस्को एक्ट के तहत 20 वर्ष की कैद व 40 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई।

Back to top button